How to Make Death Certificate in Bihar 2026 – Complete Guide: बिहार में Death Certificate (मृत्यु प्रमाण पत्र) बनवाना दो चरणों में होता है — पहले मृत्यु का पंजीकरण (Registration) और फिर RTPS पोर्टल पर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन। अगर आप How to Make Death Certificate in Bihar पूरी प्रक्रिया शुरू से जानना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपको दोनों चरण स्टेप-बाय-स्टेप समझाएगा।
Table of Contents
Death Certificate बनाने के 2 चरण
| चरण | कहां होता है |
|---|---|
| चरण 1: मृत्यु पंजीकरण (Registration) | ग्राम पंचायत/नगर निगम के रजिस्ट्रार के पास |
| चरण 2: सर्टिफिकेट आवेदन | RTPS Bihar पोर्टल (serviceonline.bihar.gov.in) पर |
चरण 1: मृत्यु पंजीकरण कैसे कराएं (Death Registration)
- मृत्यु के 21 दिनों के भीतर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, नगर निगम या अस्पताल के रजिस्ट्रार के पास सूचना दें।
- अगर मृत्यु अस्पताल में हुई है, तो अस्पताल स्वयं मृत्यु की जानकारी रजिस्ट्रार को भेजता है।
- अगर घर पर मृत्यु हुई है, तो परिवार का कोई सदस्य निर्धारित फॉर्म भरकर स्थानीय निकाय में जमा करे।
- रजिस्ट्रार मृत्यु की जानकारी को Civil Registration System (CRS) में दर्ज करता है।
- पंजीकरण पूरा होने पर एक Registration Number मिलता है, जो आगे सर्टिफिकेट आवेदन के लिए जरूरी होगा।
ध्यान दें: अगर मृत्यु के 21 दिन बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो शपथ पत्र (Affidavit) और विलंब शुल्क के साथ अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
चरण 2: RTPS Bihar पोर्टल पर Death Certificate के लिए आवेदन कैसे करें/How to Make Death Certificate in Bihar
- serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।

- “General Administration Department” के अंतर्गत Death Certificate सर्विस चुनें।
- अगर नए यूजर हैं तो मोबाइल नंबर/ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें, अन्यथा लॉगिन करें।
- मृतक की जानकारी भरें — नाम, जन्म तिथि/आयु, मृत्यु तिथि, मृत्यु का स्थान, Registration Number।

- मृतक के माता-पिता और जीवनसाथी की जानकारी भरें (यदि लागू हो)।
- वर्तमान और स्थायी पते की जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- सभी जानकारी वेरीफाई करके “Submit” पर क्लिक करें।
- Reference Number मिलेगा — इसे संभाल कर रखें।
- सत्यापन के बाद सर्टिफिकेट पोर्टल से डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

(Related: How to Download Death Certificate Online in Bihar)
जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
| दस्तावेज | उद्देश्य |
|---|---|
| मृत्यु पंजीकरण संख्या (Registration Number) | सर्टिफिकेट आवेदन के लिए अनिवार्य |
| मृतक का आधार कार्ड | पहचान प्रमाण |
| अस्पताल का मृत्यु प्रमाण (यदि उपलब्ध हो) | मृत्यु की पुष्टि हेतु |
| आवेदक का पहचान प्रमाण | आवेदक सत्यापन हेतु |
| शपथ पत्र (देरी से आवेदन के मामले में) | विलंब का कारण स्पष्ट करने हेतु |
| राशन कार्ड / निवास प्रमाण | पते की पुष्टि हेतु |
Offline तरीके से Death Certificate कैसे बनवाएं
- नजदीकी RTPS काउंटर, प्रखंड कार्यालय या नगर निगम जाएं।
- Death Certificate आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें।
- मृत्यु पंजीकरण संख्या और जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच करें।
- काउंटर पर फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
- सत्यापन के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
फीस और समय-सीमा
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| पंजीकरण शुल्क (21 दिन के भीतर) | निःशुल्क |
| पंजीकरण शुल्क (21 दिन बाद) | न्यूनतम विलंब शुल्क लागू |
| सर्टिफिकेट आवेदन शुल्क | न्यूनतम शुल्क (पोर्टल अनुसार) |
| प्रोसेसिंग टाइम | सामान्यतः 7–15 कार्य दिवस |
FAQ
Q1. How to Make Death Certificate in Bihar में पहला कदम क्या है? सबसे पहले मृत्यु के 21 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय में मृत्यु पंजीकरण कराना जरूरी है।
Q2. बिना Registration Number के क्या सर्टिफिकेट के लिए आवेदन हो सकता है? नहीं, RTPS पोर्टल पर आवेदन के लिए मृत्यु पंजीकरण संख्या अनिवार्य है।
Q3. मृत्यु पंजीकरण कौन करा सकता है? मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य, या अस्पताल में मृत्यु होने पर अस्पताल प्रशासन स्वयं पंजीकरण की सूचना देता है।
Q4. 21 दिन बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर क्या अतिरिक्त प्रक्रिया है? शपथ पत्र और विलंब शुल्क के साथ अतिरिक्त सत्यापन दस्तावेज देने होंगे।
Q5. सर्टिफिकेट बनने में कुल कितना समय लगता है? पंजीकरण के बाद RTPS आवेदन प्रक्रिया में सामान्यतः 7 से 15 कार्य दिवस लगते हैं।
Q6. क्या CSC केंद्र से भी पूरी प्रक्रिया की जा सकती है? हां, नजदीकी Common Service Centre या Jana Seva Kendra से पंजीकरण और आवेदन दोनों में सहायता मिल सकती है।
Q7. अगर हॉस्पिटल रिकॉर्ड न हो तो क्या करें? स्थानीय गवाहों के शपथ पत्र और अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण कराया जा सकता है।
Q8. सर्टिफिकेट में जानकारी गलत आ जाए तो क्या करें? संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में सुधार हेतु आवेदन और सही दस्तावेज जमा करने होंगे।
Q9. क्या Death Certificate की कोई वैधता समाप्ति तिथि होती है? नहीं, यह एक बार जारी होने पर जीवनभर के लिए मान्य रहता है।
Q10. सर्टिफिकेट आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें? serviceonline.bihar.gov.in पर “Track Application Status” में Reference Number डालकर स्टेटस देखा जा सकता है।
निष्कर्ष
How to Make Death Certificate in Bihar जानना अब आसान है — बस मृत्यु पंजीकरण समय पर कराएं और उसके बाद RTPS पोर्टल पर सही जानकारी के साथ आवेदन करें। दोनों चरण सही तरीके से पूरे करने पर आपको बिना किसी परेशानी के डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट मिल जाएगा।














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