Bihar Death Certificate Apply Online 2026 – RTPS Portal Full Guide: किसी परिवारजन की मृत्यु के बाद Death Certificate (मृत्यु प्रमाण पत्र) बनवाना एक जरूरी कानूनी प्रक्रिया है — चाहे संपत्ति का बंटवारा हो, इंश्योरेंस क्लेम हो या बैंक खाता बंद करवाना हो। अगर आप Bihar Death Certificate Apply करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में RTPS Bihar पोर्टल से जुड़ी पूरी स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी दी गई है।
Table of Contents
Death Certificate क्यों जरूरी है?
| उपयोग | विवरण |
|---|---|
| संपत्ति हस्तांतरण | वारिसों के नाम संपत्ति ट्रांसफर हेतु |
| इंश्योरेंस क्लेम | जीवन बीमा राशि प्राप्त करने हेतु |
| बैंक खाता बंद करना | मृतक के बैंक खाते के निपटारे हेतु |
| पेंशन/भविष्य निधि दावा | परिवार पेंशन आवेदन हेतु |
| सरकारी रिकॉर्ड अपडेट | वोटर लिस्ट, राशन कार्ड से नाम हटाने हेतु |
Bihar Death Certificate Apply कैसे करें (Online Process)
बिहार में RTPS Bihar Portal (serviceonline.bihar.gov.in) के जरिए मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
| Step | प्रक्रिया |
|---|---|
| Step 1 | serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं |
| Step 2 | नया अकाउंट रजिस्टर करें या “Login” करें |
| Step 3 | “General Administration Department” के अंतर्गत Death Certificate सर्विस चुनें |
| Step 4 | मृतक की जानकारी (नाम, जन्म तिथि/आयु, मृत्यु तिथि, स्थान) भरें |
| Step 5 | आवेदक की जानकारी और मृतक से संबंध बताएं |
| Step 6 | जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें |
| Step 7 | फॉर्म सबमिट करें — Application Number मिलेगा |
| Step 8 | सत्यापन के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा |
ध्यान दें: मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है, अन्यथा विलंब शुल्क और अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया लागू हो सकती है।
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जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
| दस्तावेज | उद्देश्य |
|---|---|
| मृतक का आधार कार्ड | पहचान प्रमाण |
| हॉस्पिटल का मृत्यु प्रमाण (यदि हॉस्पिटल में मृत्यु हुई हो) | मृत्यु की पुष्टि हेतु |
| आवेदक का पहचान प्रमाण | आवेदक सत्यापन हेतु |
| मृतक का जन्म प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) | आयु सत्यापन हेतु |
| निवास प्रमाण | पते की पुष्टि हेतु |
| शपथ पत्र (देरी से आवेदन के मामले में) | विलंब का कारण स्पष्ट करने हेतु |
Offline आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी RTPS काउंटर / प्रखंड कार्यालय (Block Office) / नगर निगम जाएं।
- Death Certificate आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें।
- जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच करें।
- काउंटर पर फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
- सत्यापन के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
फीस और वैधता
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| आवेदन शुल्क | न्यूनतम शुल्क (₹0–₹50 के बीच, पोर्टल अनुसार) |
| प्रोसेसिंग टाइम | सामान्यतः 7–15 कार्य दिवस |
| वैधता | जीवनभर मान्य (Lifetime Valid Legal Document) |
Application Status कैसे चेक करें
- serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
- “Track Application Status” ऑप्शन चुनें।
- Application Number दर्ज करें।
- “Search” पर क्लिक करते ही स्टेटस दिख जाएगा।
FAQ
Q1. Bihar Death Certificate Apply ऑनलाइन कहां करें? serviceonline.bihar.gov.in (RTPS Bihar Portal) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
Q2. मृत्यु के कितने दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है? मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
Q3. अगर 21 दिन बाद आवेदन करें तो क्या होगा? देरी से आवेदन पर शपथ पत्र और अतिरिक्त सत्यापन दस्तावेज देने होंगे, साथ ही विलंब शुल्क भी लग सकता है।
Q4. क्या ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार अनिवार्य है? हां, पहचान सत्यापन के लिए मृतक और आवेदक दोनों का आधार कार्ड जरूरी है।
Q5. Application Reject हो जाए तो क्या करें? संबंधित कार्यालय में संपर्क करके कारण जानें और मांगे गए दस्तावेज सही करके दोबारा आवेदन करें।
Q6. क्या CSC केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है? हां, नजदीकी Common Service Centre या Jana Seva Kendra से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Q7. सर्टिफिकेट बनने में कितना समय लगता है? सामान्यतः 7 से 15 कार्य दिवस के भीतर सर्टिफिकेट जारी हो जाता है।
Q8. क्या परिवार के अन्य सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं? हां, मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य (माइनर, बुजुर्ग या दिव्यांग की ओर से भी) आवेदन कर सकता है।
Q9. Death Certificate की वैधता कितने समय की होती है? यह एक बार जारी होने पर जीवनभर मान्य रहता है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती।
Q10. अगर हॉस्पिटल का रिकॉर्ड नहीं है तो क्या करें? ऐसी स्थिति में स्थानीय गवाहों के शपथ पत्र और अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया जा सकता है।
निष्कर्ष
Bihar Death Certificate Apply करना अब RTPS Bihar पोर्टल के जरिए काफी आसान और पारदर्शी हो गया है। सही दस्तावेजों और समय पर आवेदन के साथ आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं।












